Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi- 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए चालु कि गई Sukanya Samriddhi Yojana गरीब वर्ग के लिए एक प्रभावी योजना है। इस योजना से लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा या विवाह के लिए धीर-धीरे एक बड़ी रकम तैयार की जा सकती है। जिससे बालिकाओं के विवाह या शिक्षा में धन की कमी न आए।
अगर किसी को Mutual Fund, Stock Market की समझा नहीं है और अपनी पुत्री के भविष्य को Financially Secure करना हो, तो केवल यही एक योजना उसके पूरे आर्थिक भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है।

Sukanya Samriddhi Scheme को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना था। जिससे उनके विवाह, उच्च शिक्षा या किसी गंभीर बीमारी में धन की कमी न रहे। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई ”बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना का हिस्सा है।
केंद्र सरकार की ‘’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना’’ का ही एक रूप सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना जिसे एक छोटी मासिक बचत योजना के तौर पर Launch किया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें PPF से अधिक 8% की दर से ब्याज मिलता है।
भारत सरकार की Sukanya Samriddhi Yojana उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था जो छोटी-छोटी बचत के माध्यम से बालिका की उच्च शिक्षा या उसके विवाह के लिए रकम जमा करना चाहते है।
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?
सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा चालु कि गई एक ऐसी योजना है जिसमें मासिक रूप से जमा किए गए धन पर लगभग 8% की दर से ब्याज मिलता है और अगर आप इस योजना में केवल 250 से 1000 रूपए कि मासिक किस्त को भी चालु करते है तो भी ब्याज सहीत आपको एक बड़ी रकम मिल जाती है जिससे आप अपनी पुत्री का विवाह या उसके उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी दुर कर सकते है। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में उसी के नाम का एक खाता खुलवाना होगा।
कैसे खुलवाए सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता, किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा केवल दो खाते ही खोले जा सकते है, लेकिन अगर जुड़वा लड़की है तो इसका प्रमाण दे कर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है। इसके बाद किसी भी दशा में तीन खातो के बाद अन्य खाते नहीं खुल सकते है। भारत सरकार के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना खाता में 250 रूपए से 1000 रूपए मासिक और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 सालाना जमा किया जा सकता है।
Sukanya Samriddhi Yojana के जरूरी दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने व Sukanya Samriddhi Yojana apply के लिए निम्न दस्तावेज होना जरुरी है
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- जमाकर्ता का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि
- जमाकर्ता के निवास स्थान का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि।
- सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म जिसे पोस्ट ऑफिस या बैंक से प्राप्त किया जा सकता है।
खाता खुल जाने के बाद आपको एक बैंक पास बुक दी जाएगी। मासिक किस्त जमा करने के लिए नेटबैंकिंग, ड्राफ आदि का प्रयोग किया सकता हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता केवल तभी खुलवाया जा सकता हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों।
Sukanya Samriddhi Yojana account कहा खुलवाए ?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ऐसी किसी भी बैंक जिसमें PPF का खाता खोला जाता हो या किसी भी पोस्ट ऑफिस में बालिका के नाम से Sukanya Samriddhi Yojana account खुलवाया जा सकता है। जिसमें मासिक रूप से 250 से 1000 या 1,50,000 रूपए सालाना जमा किया जा सकता है। आप जो भी मासिक किस्त जमा करते है वह केवल खाता खुलने के 14 साल तक ही जमा करना होता है। उसके बाद यह खाता बालिका के 21 साल की आयु होने पर परिपक्व हो जाता है, Sukanya Samriddhi Yojana account से बालिका की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए आंशिक निकासी भी की जा सकती है। जैसे- उच्च शिक्षा, शादी, किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए खाते में जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है।
मान लीजिए आपने बालिका का विवाह 18 वर्ष के कुछ ही दिनों बाद कर दिया तो यह खाता बंद हो जाऐगा और आपको बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने का साक्ष्य देकर, आपको आपकी रकम ब्याज सहीत मिल जाएगी और आपने किसी कारण से मासिक किस्त जमा नहीं करवाई है तो आप 50 रूपए का मामूली सा जुर्माना देकर खाते को वापस चालु करवा सकते है।
SSY का खाता देश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके लिए केवल अभीभवक को स्थानांतरण का प्रमाण देना होगा। लेकिन मान लीजिए स्थानांतरण का प्रमाण नहीं होने पर जहाँ खाता खुला है वहाँ 100 रूपए की फीस जमा करके भी खाते को Transfer करवा सकते है।
Sukanya Samriddhi Yojana के लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना के खातों पर PPF से अधिक ब्याज दिया जाता है। इस Scheme के अंतर्गत किया गया 1.5 लाख रूपए तक का Investment, Income Tax Act, 1961 के Section 80C के अंतर्गत Tax Exempted है। और ना केवल Investment बल्कि Interest और Scheme के Mature होने पर मिलने वाला Total Maturity Amount भी Tax Exempted है।
Sukanya Samriddhi Yojana से जुड़ी महत्वपूर्ण बाते
जिस प्रकार से सभी बैंक खातों में Nomination Facility Available होती है, उस प्रकार की कोई सुविधा इस SSY खाते में नहीं होती है। लेकिन किसी कारण से खाता धारक की मृत्यु हो जाए ऐसी स्थिती में अभिभावक को निम्न साक्ष देना होता है।
- अगर खाता धारक बालिका की मृत्यु हो जाऐ तो उसके नाम से खाता जल्दि बंद करवा देना चाहिए। ऐसा करने से खाते में जमा किया गया धन ब्याज के साथ लड़की केअभिभावक को कर दिया जाता है।
- यदि बालिका के अभिभावक की मृत्यु हो जाऐ तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा धन ब्याज के साथ उसके परिवार को दे दिया जाता है।
- SSY का खाता देश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके लिए केवल अभिभावक को स्थानांतरण का प्रमाण देना होगा। लेकिन मान लीजिए स्थानांतरण का प्रमाण नहीं होने पर जहाँ खाता खुला है वहाँ 100 रूपए की फीस जमा करके भी खाते को Transfer किया जा सकता है।
- SSY खाते से बालिका की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए आंशिक निकासी भी की जा सकती है। जैसे- उच्च शिक्षा, शादी, किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए खाते में जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है।
SSY का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस योजना में जिस लड़की के नाम से पैसा जमा है वही लड़की पैसा निकाल सकती है। SSY का खाता केवल भारतीय बालिका के लिए ही खोला जा सकता है। अगर लड़की की नागरिकता बदल जाती है तो उसी दिन से यह खाता बंद हो जाता है। यदि प्रत्येक वित्तवर्ष में खाते में Minimum Amount जमा नहीं करवाया जाए तो 50 रूपए जुर्माना के रूप में जमा करना पड़ता है।
कब तक चलाना होगा Sukanya Samriddhi Yojana Account ?
SSY खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जाता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 वर्ष की हो जाएगी तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। SSY खाता धारक बालिका की शादी, खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है, तो खाते को बंद करवा देना चाहिए। इसके लिए खाता धारक बालिका को प्रमाण देना होगा कि वह विवाह के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है।
खाता बंद करने के समय Passbook और Withdrawal Slip पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम ब्याज सहीत मिल जाएगी। SSY के तहत खाता केवल भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और खाता पूर्णता के समय यहीं रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय इस योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद बालिका किसी अन्य देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा।
NOTE:- उम्मीद है, Sukanya Samriddhi Yojana से सम्बंधित ये Post आपके लिए या आपके किसी परीचित के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा और यदि आपकी या आपके पास –पड़ोस में किसी के 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या सन्तान है और आप अपने जमा धन पर किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते है तो Sukanya Samriddhi Yojana एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए।